धनवापसी (रिफंड) नियम

 

अप्रयुक्त टिकट जिस पर कोई आरक्षण नहीं कराया गया हो :
यदि कोई टिकट जिस पर सीट या शायिका का आरक्षण नहीं करवाया गया हो, उस गाड़ी जिसके लिए टिकट जारी किया गया है, के वास्तविक प्रस्थान के बाद 3 घंटे के भीतर रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, या पूरे दिन के लिए वैध कोई टिकट, उस दिन गंतव्य स्टेशन के लिए अंतिम गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के बाद तीन घंटे के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे टिकट पर प्रति यात्री 20/- रु. का क्लर्केज काटकर किराया वापस कर दिया जाता है।
 
• अप्रयुक्त टिकट जिस पर आरक्षण कराया गया हो :
(1) इन नियमों के अंतर्गत, यदि कोई टिकट जिस पर सीट या शायिका का आरक्षण कराया गया हो, रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो निम्नानुसार रद्दकरण प्रभार काटकर किराया वापस कर दिया जाएगा:-

(a) यदि गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से एक दिन पहले तक (यात्रा का दिन शामिल नहीं है) टिकट रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो रद्दकरण प्रभार वाता. प्रथम श्रेणी/एग्जीक्यूटिव श्रेणी के लिए 70/- रु., वाता.2 टीयर स्लीपर श्रेणी/वाता.3 टीयर स्लीपर/प्रथम श्रेणी/वाता.कुर्सीयान के लिए 60/- रु., स्लीपर श्रेणी के लिए 40/- रु. और द्वितीय श्रेणी के लिए 20/- रु. की फ्लैट दरों पर काट लिए जाएंगे।

(b) यदि गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से एक दिन के अंदर (यात्रा के दिन के अलावा) टिकट रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो रद्दकरण प्रभार ऊपर उपबंध (a) में वर्णित न्यूनतम फ्लैट दर के अंतर्गत किराये का 25% होगा।

(c) यदि टिकट गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले से लेकर गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के -
  1. तीन घंटे बाद तक, यदि टिकट 200 कि.मी. तक के गंतव्य के लिए हो.
  2. छह घंटे बाद तक, यदि टिकट 200 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक के गंतव्य के लिए हो, और
  3. 12 घंटे, यदि टिकट 500 कि.मी. से अधिक के गंतव्य स्टेशन तक के लिए हो
तो रद्दकरण प्रभार, ऊपर उपबंध (a) में वर्णित न्यूनतम फ्लैट दर के अंतर्गत किराये का 50% होगा .

बशर्ते कि 21.00 बजे से 6.00 बजे तक (वास्तविक प्रस्थान) प्रस्थान करने वाली रात्रि गाड़ियों के लिए रिफंड ऊपर बताई गई समय-सीमा के अंतर्गत, स्टेशन पर किया जाएगा या आरक्षण कार्यालय खुलने के दो घंटे के भीतर, जो भी बाद में हो, रिफंड किया जाएगा।

(2) यदि रद्दकरण के लिए उपबंध (सी) के उप-नियम(1) के अंतर्गत उल्लिखित अवधि के बीत जाने के बाद, टिकट प्रस्तुत किया जाता है तो स्टेशन पर कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।

नोट:(1) किसी अन्य स्टेशन से यात्रा करने के लिए जारी की गई टिकटों के मामले में रिफंड, टिकट जारी करने वाले स्टेशन द्वारा किया जाएगा बशर्ते कि टिकट उस स्टेशन पर, जहां से वह वैघ है, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के पहले प्रस्तुत किया गया हो। 

        (2) एक या अधिक व्यक्तियों के लिए जारी पार्टी/फैमिली टिकट : जिस पर कुछ को कंफर्म आरक्षण मिला हो, जबकि अन्य प्रतीक्षा सूची में हों तो कंफर्म यात्रियों के लिए क्लर्केज प्रभार काटकर पूरा रिफंड किया जाएगा बशर्ते कि यात्रा आरंभ करने वाले स्टेशन पर गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 4 घंटे पहले से लेकर गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान से 3 घंटे बाद तक संपूर्ण टिकट रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया गया हो।.
 
• अप्रयुक्त प्रतीक्षा-सूची या आर.ए.सी. टिकटें
(1ए) उपनियम (2) के उपबंधों के अंतर्गत, यदि प्रतीक्षासूची या आर.ए.सी. वाले कोई टिकट गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के 

(i) तीन घंटे बाद तक, यदि टिकट 200 कि.मी. तक के गंतव्य के लिए हो.

(ii) छह घंटे बाद तक, यदि टिकट 200 कि.मी. से अधिक और 500 कि.मी. तक के गंतव्य के लिए हो, और

(iii) 12 घंटे, यदि टिकट 500 कि.मी. से अधिक के गंतव्य स्टेशन तक के लिए हो.,

तक रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो प्रति यात्री 20/- रु. के क्लर्केज प्रभार के अलावा उस पर कोई रद्दकरण प्रभार नहीं लिया जाएगा

बशर्ते कि 21.00 बजे से 6.00 बजे तक (वास्तविक प्रस्थान) प्रस्थान करने वाली रात्रि गाड़ियों के लिए रिफंड ऊपर बताई गई समय-सीमा के अंतर्गत, स्टेशन पर किया जाएगा या आरक्षण कार्यालय खुलने के दो घंटे के भीतर, जो भी बाद में हो, रिफंड किया जाएगा।.

(2A) आरक्षण चार्ट के अंतिम रूप से तैयार होने तक किसी भी समय यदि प्रतीक्षा सूची या आर.ए.सी. टिकटधारकों को कंफर्म आरक्षण दे दिया जाता है तो ऐसे टिकटों को आरक्षित टिकट समझा जाएगा और रद्दकरण प्रभार ऊपर वर्णित नियमों के अनुसार काटे जाएंगे।
 
• मल्टीपल यात्रा टिकट पर रद्दकरण प्रभार :-
1 मार्च, 2000 से जब एक से अधिक यात्राओं के लिए अप्रयुक्त कोई टिकट रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो संपूर्ण टिकट को एकल यात्रा टिकट समझा जाएगा और संपूर्ण टिकट के लिए किराये का रिफंड पहले चरण की यात्रा के आरक्षण स्टेटस के अनुसार ऊपर वर्णित नियम (1) एवं (2) के अनुसार किया जाएगा अर्थात् यदि पहले चरण की यात्रा का आरक्षण स्टेटस कंफर्म है तो रिफंड उपर्युक्त नियम (1) एवं (2) के अनुसार किया जाएगा और यदि पहले चरण की यात्रा का आरक्षण स्टेटस आर.ए.सी. या प्रतीक्षासूची है, तो रिफंड उपर्युक्त नियम (1ए) एवं (2ए) के अनुसार किया। रद्दकरण प्रभार या क्लर्केज प्रभार, जैसा भी मामला हो, संपूर्ण टिकट के लिे केवल एक बार वसूल किया जाएगा, चाहे यात्रा के विभिन्न चरणों का स्टेटस कुछ भी हो, तथा यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए अलग-अलग वसूली नहीं की जाएगी।.
 
•आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकटों पर रिफंड
आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकटों, जब यात्री अपनी यात्रा बीच मार्ग में ही समाप्त कर देता है, पर रिफंड के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा एक टिकट डिपॉजिट रसीद जारी की जाएगी और टिकटधारक इसके आधार पर रिफंड के लिए संबंधित रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (रिफंड) को आवेदन कर सकता है।
 
• गाड़ियों के विलंब से चलने के कारण रिफंड
यदि गाड़ी अपने निर्धारित प्रस्थान समय से 3 घंटे की देरी से छूटती है तो सभी कंफर्म, आरएसी और प्रतीक्षासूची टिकटधारकों को यात्रा आरंभ होने वाले स्टेशन से राशि वापस की जाएगी, जिसके लिए कोई रद्दकरण प्रभार अथवा क्लर्केज नहीं लिया जाएगा, बशर्ते नियम 6 की धारा (ग) के उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकतम समय सीमा के भीतर टिकट सरेंडर की जाती हो, यह नियम इस प्रकार है : 

यदि गाड़ी अपने निर्धारित प्रस्थान समय से 3 घंटे की देरी से छूटती है और टिकट 200 कि.मी. दूरी का हो, 201-500 कि.मी. दूरी के लिए 6 घंटे की देरी और 500 कि.मी. से अधिक दूरी वाले टिकट पर यदि गाड़ी 12 घंटे की देरी से चल रही हो तो पूरी राशि रिफंड की जाती है
 
रेल प्रशासन द्वारा सीट/शायिका उपलब्ध कराने में असमर्थता के कारण टिकटों का रिफंड
यदि रेलवे किसी कारण आरक्षित टिकट वाले यात्री को सीट/शायिका उपलब्ध नहीं करा पाती है तो पूरा किराया रिफंड किया जाएगा बशर्ते ऐसे टिकटों का रद्दकरण गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के तीन घंटे के अंदर कराया जाना चाहिए।.

अगर कोइ ट्रेन, दुर्घटना, उल्लघनो या बाढ़ के कारण रद्द किया जाता है, तो पुरी किरया तीन दीन के अन्दर प्रस्तुत किया जाने पर वापसी दिया जायेगा ।
 
• वातानुकूलन उपकरणों की विफलता के मामले में रिफंड
यदि यात्रा के किसी भाग में एयर-कंडीशन कार्य नहीं करता है तो उस भाग की यात्रा के लिए गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के 20 घंटे के भीतर कंडक्टर/गार्ड का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार रिफंड किया जाएगा 
  1. वाता. प्रथम श्रेणी के लिए, वात. प्रथम श्रेणी के किराये एवं प्रथम श्रेणी मेल किराये का अंतर।
  2. वाता. 2 टीयर स्लीपर/वाता.3 टीयर स्लीपर श्रेणी के लिए, वाता. 2 टीयर/वाता. 3 टीयर किराये और स्लीपर श्रेणी मेल/एक्सप्रेस किराये का अंतर।
  3. वाता. कुर्सीयान के लिए वाता. कुर्सीयान के किराये और द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस किराये का अंतर।
  4. शताब्दी गाड़ियों की एग्जीक्यूटिव श्रेणी के लिए संबंधित सेक्शन के लिए अधिसूचित एग्जीक्यूटिव श्रेणी किराये और उस सेक्शन की संबंधित दूरी के लिए प्रथम श्रेणी मेल/एक्सप्रेस किराये।
• सीट/शायिका के अभाव में यात्रियों द्वारा निम्नतर श्रेणी में यात्रा करने की स्थिति में रिफंड
यदि उच्चतर श्रेणी के टिकट पर शायिका की कमी के कारण यात्री को उस श्रेणी, जिसके लिए उसे टिकट जारी की गई हो, से निम्नतर श्रेणी में यात्रा करनी पड़े तो अदा किए गए किराये और देय किराये का अंतर गंतव्य स्टेशन या आरंभिक स्टेशन पर, जैसी भी स्थिति हो, रिफंड किया जाएगा। गंतव्य स्टेशन पर कंडक्टर/गार्ड/चल टिकट परीक्षक के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र गाड़ी के वहां पहुंचने के 20 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने के बाद ही रिफंड किया जाएगा।

• गुम/कट-फटे/मुड़े-तुड़े टिकटों पर रिफंड
गुम हो चुके टिकटों पर कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। गुम हो चुकी टिकटों की सूचना रेलवे को तुरंत दी जानी चाहिए ताकि उन टिकटों पर धोखाधड़ी से रिफंड नहीं लिया जा सके। कटे-फटे/मुड़े-तुड़े टिकटों पर निम्नानुसार रद्दकरण प्रभार काट कर रिफंड किया जाएगा बशर्ते कि टिकट के अग्रभाग पर स्पष्ट रूप से दिख रहे विवरणों के आधार पर ऐसी टिकटों की प्रामाणिकता स्टेशन पर सत्यापित कर ली गई हो।

• गुम/कट-फटे/मुड़े-तुड़े टिकटों के बदले दूसरा (डुप्लीकेट) टिकट जारी करना
डुप्लीकेट टिकट केवल कंफर्म/आर.ए.सी. टिकटों के मामले में जारी की जा सकती है।

गुम/कट-फटे/मुड़े-तुड़े टिकटों के बदले डुप्लीकेट टिकट तभी जारी की जा सकती है, जब इसकी सूचना रेलवे को दे दी गई हो तथा यात्री निम्नलिकित तालिका के अनुसार भुगतान करके डुप्लीकेट टिकट लेकर अपनी आरक्षित सीट/शायिका पर यात्रा कर सकता है :-

A) चार्ट तैयार होने के पहले
इस नियम के अंतर्गत आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद किराये की 25% राशि के भुगतान पर डुप्लीकेट टिकटें (गुम/खोई/कटी-फटी/मुड़ी-तुड़ी/आरक्षित/आरएसी टिकटें) जारी की जाएंगी. आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले किराये की 50% राशि ली जाएगी. आरएसी टिकटों के मामले में आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कोई डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं की जाएगी.

कटी-फटी/मुड़ी-तुड़ी टिकटों पर रिफंड तभी दिया जाएगा. जब ऐसे टिकट की सत्यता और सही होने की जांच टिकट पर दिख रहे विवरण से जांच ली जाएगी, बशर्ते नियमानुसार देय रद्दकरण प्रभार की कटौती की जाएगी, बशर्ते स्टेशन पर ही टिकट पर दिख रहे विवरणों के अनुसार टिकट की सत्यता की जांच की जाती हो

नोट: 
1)आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद गुम हुई आरएसी टिकट के बदले कोई डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं की जाएगी.
2) प्रतीक्षासूची वाली गुम/कटी-फटी/मुड़ी-तुड़ी टिकटों के बदले कोई डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं की जाएगी.
 
डुप्लीकेट टिकट पर रिफंड:
यदि गुम हुआ टिकट मिल जाता है और और उसे डुप्लीकेट टिकट के साथ गाड़ी के प्रस्थान से पहले प्रस्तुत किया जाता है तो डुप्लीकेट टिकट पर 5% प्रभार (न्यूनतम 20/- रु.) काटकर रिफंड किया जाएगा तथा उसके बाद यात्रा के लिए मूल टिकट वैध होगा।
 
क्रेडिट कार्ड द्वारा खरीदे गए टिकटों पर रिफंड :
क्रेडिट कार्ड पर खरीदे गए टिकटों को ऐसे रेलवे स्टेशनों पर रद्द करवाया एवं उसकी क्रेडिट स्लिप प्राप्त की जा सकती है जहां क्रेडिट कार्ड काउंटर मौजूद हों। 

यदि आप अन्य स्टेशनों पर अपने टिकट रद्द करवाना चाहते हैं, जहां ऐसे काउंटर उपलब्ध नहीं हैं, तो कृपया अपना आरक्षण रद्द करवाकर एक टिकट डिपॉाजिट रसीद प्राप्त कर लें। उसके बाद आप उस जोन, जिसके अंतर्गत यह स्टेशन आता है, के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 
तत्काल टिकट पर रिफंड
1)  किसी गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक प्रस्तुत किसी कंफर्म तत्काल टिकट के रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल प्रभारों को छोड़कर कुल प्रभारित किराये की एकमुश्त 25% राशि वापस की जाती है. इसके बाद, निम्नलिखित उल्लिखित शर्तों के अलावा कंफर्म तत्काल टिकट के रद्दकरण के लिए कोई राशि वापस नहीं की जाती

2)इस स्कीम के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में बुक कराई गई टिकटों पर पूरे किराये और तत्काल प्रभार की वापसी की जाएगी :
  1. जहां यात्री का यात्रा आरंभ करने वाला स्टेशन और बोर्डिंग स्टेशन अलग-अलग हो, वहां यदि गाड़ी यात्री के यात्रा आरंभ करने वाले स्टेशन से, न कि बोर्डिंग स्टेशन से, 3 घंटे से अधिक की देरी से चलती है.
  2. यदि गाड़ी को किसी परिवर्तित मार्ग से चलाया जाता है और यात्री उससे यात्रा न करना चाहता हो और बोर्डिंग स्टेशन अथवा गंतव्य अथवा दोनों ही स्टेशन परिवर्तित मार्ग पर न हों.
  3. जिस कोच में तत्काल कोटा दिया गया हो यदि वह कोच जोड़ा नहीं जाता और और यात्री को उसी श्रेणी में स्थान न मिला हो.
  4. यदि पार्टी को निचली श्रेणी में स्थान दिया गया हो और वह उस श्रेणी में यात्रा न करना चाहती हो. यदि पार्टी निचली श्रेणी में यात्रा करती है तो यात्री को किराये का अंतर तथा तत्काल प्रभार, यदि कोई हो, वापस किया जाएगा
  5. तत्काल स्कीम के अंतर्गत बुकिंग केवल गाड़ी के प्रारंभिक और समाप्ति स्टेशन पर की जाती है, जिसमें मध्यवर्ती स्टेशन से बोर्डिंग की सुविधा दी जाती है. तथापि, क्षेत्रीय रेलों को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि वे एंड-टू-एंड अथवा इस विकल्प को खुला रखकर अथवा दूरी प्रतिबंध आदि लागू करते हुए तत्काल बुकिंग संबंधी प्रतिबंध लागू कर सकती है. इसके लिए गाड़ी में उपलब्ध स्थान की उपयोगिता को भी ध्यान रखा जाता है.           
3) तत्काल स्कीम के अंतर्गत जिस कोच में तत्काल कोटा दिया गया हो यदि वह कोच जोड़ा नहीं जाता और और यात्री को उसी गाड़ी में सामान्य सेवा के तहत स्थान दिया गया हो तो कोई धनराशि रिफंड नहीं की जाएगी.

 


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